आशुतोष चतुर्वेदी की रिपोर्ट ( सिगंरौली,देवसर) 👉

👉माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी तक नहीं खुल सकती शराब दुकान।
👉देवसर में कंपोजिट शराब दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर की दूरी पर है संचालित
👉सेंट मेंरिज कॉन्वेंट विद्यालय से 100 मीटर की दूरी पर है कंपोजिट शराब की दुकान ।
👉शराब दुकान में नहीं है रेट सूची शराब प्रेमियों से वसूल रहे हैं ज्यादा दाम।
👉तो वही देर रात तक खुली रहती है शराब दुकान मिली जनकारी के अनुसार रात 11:30 बजे के बाद नहीं है दुकान खोलने का नियम
👉सूत्रों का कहना है कि शराब कारोबारी का आबकारी विभाग में नजराना फिक्स
Author: aajtak24x7
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