जमाखोरी पर प्रशासन की सख्ती: ग्वालियर में खाद्य, गैस और ईंधन का पर्याप्त भंडारण, कलेक्टर ने दिए कड़े आदेश

ग्वालियर, 10 मई 2025
जिले में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खाद्य सामग्री, रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण जिले में उपलब्ध है, इसलिए आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि किसी भी स्तर पर जमाखोरी या अवैध भंडारण न हो।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम और खाद्य विभाग के अधिकारियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी करें और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखें। किसी भी प्रकार की जमाखोरी या काला बाज़ारी की सूचना मिलने पर तत्काल छापा मार कार्रवाई कर दोषियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई करें।

पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल का रिजर्व स्टॉक 24 घंटे बनाए रखें। साथ ही, बोतल या खुले पात्रों में ईंधन की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि जमाखोरी और अवैध भंडारण पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों पर मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल, एलपीजी तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर चौहान ने दोहराया कि प्रशासन आमजन को आवश्यक वस्तुओं की सुचारु आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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Author: aajtak24x7

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