लोकेशन कन्नौद
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जिसके पालन में थाना क्षेत्र में वन अपराध कारित करने आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी आबुल पिता रासत खां निवासी कन्नौद के द्वारा वर्ष 2006 से चोरी, बलवा, वन कर्मियो पर हमले तथा अवैध सागोन कटाई तथा परिवहन के कुल 29 प्रकरणों में लिप्त होने से उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु थाना कन्नौद द्वारा धारा 129 बी.एन.एस.एस. 2023 का प्रकरण तैयार कर एसडीएम कार्यालय में पेश किया गया था. जिसमें विचारण उपरांत आरोपी को दिनांक 03.12.2024 से एक वर्ष की अवधि के लिये बाउण्ड ओवर कराया गया था. आरोपी द्वारा बाउण्ड ओवर अवधि में दिनांक 04.05.2025 को अवैध सागोन की लकड़ी का परिवहन करते पुनः गिरफतार किया गया था. बाउण्ड ओवर के उल्लघंन करने की धारा बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 141 अंतर्ग इस्तगासा तैयार कर एसडीएम कन्नौद श्री के. एल. तिलवारे के समक्ष पेश किया गया था। जिसपर विचारण उपरांत एसडीएम कन्नौद श्री के.एल. तिलवारे द्वारा दिनांक 18.08.2025 को आरोपी को बाउण्ड ओवर राशी 100000/- रूपये जप्त होकर राजकोष में जमा करने या बाउण्ड ओवर समय की शेष अवधि में कारावास में निरूध्द रखे जाने का आदेश किया गया था, परंतु आरोपी आबुल खान पिता रासत खान निवासी मेवाती मोहल्ला कन्नौद थाना कन्नौद जिला देवास (म.प्र.) को आदेश की जानकारी लगने पर आदेश दिनांक से फरार हो गया था, जिसे पुलिस टीम कन्नौद द्वारा आज दिनांक 29.08.2025 को गिरफतार कर बाउण्ड ओवर की शेष अवधि के लिये जेल भेजा गया।



