निर्वाचक नामावली हुई प्रकाशित, 6 फरवरी तक दाखिल होगी दावे आपत्तियां, 06 मार्च को होगा अंतिम प्रकाशन।*

*निर्वाचक नामावली हुई प्रकाशित, 6 फरवरी तक दाखिल होगी दावे आपत्तियां, 06 मार्च को होगा अंतिम प्रकाशन।

 

 

*11 जनवरी को चलेगा विशेष अभियान, मतदाता प्रपत्र भरकर जुड़वा सकते है अपना नाम।*

 

 

औरैया ब्यूरो राम. चंद्रा

 

 

*औरैया 06 जनवरी, 2026/* जिलाधिकारी डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है उनके प्रकरणों के निस्तारण हेतु आयोग के निर्देशानुसार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई है। पूर्व में 15 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामित किए गए थे तथा वर्तमान में निर्गत नोटेशन की सुनवाई हेतु निर्वाचन आयोग से 27 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और अब जनपद में कुल 42 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्य करेंगे। दिनांक 11 जनवरी 2026 का विशेष अभियान चलाया जायेगा जिसमें बीएलओ प्रकाशित सूची को सार्वजनिक करते हुए पढ़कर सुनायेगें तथा प्रात 10ः00 से सांय 05ः00 बजे तक उपस्थित रहकर फार्म का संकलन करेगें।

जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में संभाजन से पूर्व 1139 मतदेय स्थल थे तथा संभाजन के प्रांत मध्य स्थलों की संख्या बढ़कर 1300 हो गई है जिसके लिए प्रशासन द्वारा 1300 बीएलओ, 134 सुपरवाइजर तथा 854 पदाभिहित अधिकारी नामित किये जा चुके है साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा व्यक्त की, कि अतिरिक्त बढ़े मतदेय स्थलों हेतु बीएलए नियुक्त करते हुए उनकी सूची उपलब्ध करा दी जाये। जिलाधिकारी ने बताया कि आज मतदाता नामावली के ड्राप्ट का प्रकाशन कर दिया गया है जिसकी एक प्रति संबंधित मतदेय स्थल पर नियुक्त बीएलओ को उपलब्ध करा दी गई है तथा एक प्रति आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में नये मतदाता जोड़ने के लिए विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है जहा से नये मतदाता अपने प्रपत्र भरकर नामित नोडल को उपलब्ध करा सकते हे।

जिलाधिकारी ने बताया कि आज फोटोयुक्त निर्वाचक नामवली का आलेख्य प्रकाशित किया गया है,दिनांक 06.01.2026 (मंगलवार) से 06.02.2026 (शुक्रवार) तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जायेगी, दिनांक 06.01.2026 (मंगलवार) से 27.02.2026 (शुक्रवार) तक नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। दिनांक 03.03.2026 (मंगलवार) को मतदाता सूचियों के निर्धारित मापदंडों की जाँच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग से अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा दिनांक 06.03.2026 (शुक्रवार) को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि विद्यानसभा परिषद के स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अर्हता 01 नवम्बर 2025 के अनुसार तैयार फोटोयुक्त नामावली का प्रकाशन किया गया है जिसमें आगरा खण्ड स्नातक हेतु 10125 मतदाता तथा आगरा खण्ड शिक्षक हेतु 2392 मतदाता सूची में सम्मिलित किये गये है।

उन्होने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेखों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) सूची की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ॥ दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ।।) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे तथा बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार मान्य होगें।

उन्होने बताया कि ऐसे मतदाता जिनका नाम प्रथम वार नामावली में सम्मिलित किया जायेगा अथवा जिनके नाम का विवरण विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली का विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है। वह मतदाता जिनका जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ हो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेखों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जिससे जन्म तिथि और/या जन्म स्थान का पता चलता हो। ऐसे मतदाता जिनका जन्म 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच भारत में हुआ है वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेखों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो तथा सूची में से पिता या माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या जन्म-स्थान को प्रमाणित करता हो संलग्न करेगें और ऐसे मतदाता जिनका जन्म 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेखों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो, सूची में से पिता तथा माता/अभिभावक के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो की प्रति उपलब्ध करायें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी( वि0/ रा0) अविनाश चन्द्र मौर्य, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) नीरज प्रसाद, डिप्टी कलेक्टर कमल कुमार सिंह,सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम, सपा विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार गौतम, सीपीआई पार्टी सदस्य जिला कमेटी हरिश्चंद्र, भाजपा जिला महामंत्री कुलदीप दुबे, बीएसपी जिलाध्यक्ष कमल गौतम, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राविंद्र कुमार सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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Author: aajtak24x7

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