प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करने के मामले में हाईकोर्ट ने शिवपुरी जिले के प्राथमिक शिक्षक को बड़ी राहत दी है,

प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करने के मामले में हाईकोर्ट ने शिवपुरी जिले के प्राथमिक शिक्षक को बड़ी राहत दी है

अतुल मल्होत्रा आज तक 24×7। वपुरी

जिले के शिक्षक साकेत कुमार पुरोहित के सस्पेंशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है कि ” दबाव में कार्रवाई नहीं करें अधिकारी ,सस्पेंशन का अधिकार होना पर्याप्त नहीं इसका इस्तेमाल विवेक पूर्ण और ठोस आधार पर होना चाहिए”,कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शासन को निर्देश भी दिए है कि-” सभी तथ्यों और नियमों को ध्यान में रखकर नए सिरे निर्णय लिया जाए।”

 

वीओ- शिवपुरी जिले के प्राइमरी स्कूल टीचर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है,हाईकोर्ट ने साकेत पुरोहित नाम के शिक्षक के निलंबन के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है,साकेत पुरोहित ने गैस की बढती किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की थी,इस पर पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने आपत्ति दर्ज कराई थी,विधायक के पत्र लिखने के बाद शिवपुरी के जिला शिक्षा अधिकारी ने साकेत पुरोहित को सस्पेंड कर दिया था, जिसकी अपील उन्होंने हाईकोर्ट में की थी,हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने बिना सोचे समझे बाहरी दबाव में यह कदम उठाया जो गलत है,शिक्षक साकेत पुरोहित ने 13 मार्च को सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाकर डाला था और विधायक के पत्र लिखने के बाद उसे 15 मार्च को सस्पेंड कर दिया गया था,लेकिन सिर्फ 13 दिन में ही उसे हाईकोर्ट के आदेश पर बहाल कर दिया गया है।

 

बाइट- के के शर्मा- याचिकाकर्ता शिक्षक के अधिवक्ता हाईकोर्ट ग्वालियर∈

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Author: aajtak24x7

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