यूपीएससी परीक्षा केंद्रों के आसपास डीएम ने धारा 163 लागू की, प्रारंभिक परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए उठाया कद
लुधियाना, 23 मई: (भारत धीर ):
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु जैन ने 24 मई को आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण और सुचारु संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
जारी आदेशों के अनुसार, 24 मई को रात 12 बजे से शाम 8 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों, अधिकृत निरीक्षकों और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु जैन ने बताया कि यह कदम अवैध जमावड़े, नकल जैसी अनुचित गतिविधियों, सार्वजनिक असुविधा या परीक्षा की शांति और निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस प्रतिष्ठित परीक्षा के स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए प्रतिबद्ध है।
निर्धारित परीक्षा केंद्रों में डीसीएम प्रेसिडेंसी स्कूल, अर्बन एस्टेट-III, जमालपुर कॉलोनी, चंडीगढ़ रोड; एमजीएम पब्लिक स्कूल, अर्बन एस्टेट फेज-I, दुगरी; भारतीय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, किचलू नगर; आर.एस. मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री नगर, मॉडल टाउन; और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, रख बाग, भारत नगर चौक, लुधियाना शामिल हैं।
अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों में एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज, सिविल लाइंस (पुरानी बिल्डिंग ब्लॉक-A, पीटीए बिल्डिंग ब्लॉक-B और पीजी बिल्डिंग ब्लॉक-C); एसडीपी कॉलेज फॉर वूमेन, दरेसी रोड; खालसा कॉलेज फॉर वूमेन, सिविल लाइंस; गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, रख बाग (सब-सेंटर A); मालवा सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वूमेन, बसंत सिटी; स्कूल ऑफ एमिनेंस, मॉडल टाउन; और गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज (एमबीए ब्लॉक), गिल पार्क, गिल रोड, लुधियाना शामिल हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने आम जनता से प्रशासन का सहयोग करने और आदेशों का पालन करने की अपील की, ताकि परीक्षा का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सके।



