शिवपुरी में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टर के सख्त निर्देश, 10 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट

मनमोहन सेन पिछोर से विशेष संवाददाता

 

शिवपुरी में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टर के सख्त निर्देश, 10 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट

शिवपुरी। जिले में संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं त्वरित बचाव व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक आईएएस अर्पित वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में 23 जून 2026 को आदेश जारी कर सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जनपद पंचायतों तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार अस्पतालों, होटलों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, वेयरहाउस, गोदामों, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थानों, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट तथा पार्किंग क्षेत्रों सहित अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों एवं दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए संबंधित विभागों द्वारा निरीक्षण दल गठित किए जाएं। इन संस्थानों में फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं उनकी कार्यशीलता की जांच की जाएगी।

साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई कर 10 जुलाई 2026 तक संवेदनशील स्थलों की रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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Author: aajtak24x7

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