दिनांक- 09/02/2025


थाना – भालूमाड़ा जिला अनूपपुर (म.प्र.) श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर श्री मोती-उर-रहमान के निर्देशन मे, श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री इसरार मन्सूरी तथा अनु.अधि. कोतमा (पुलिस) श्रीमती आरती शाक्य के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी संजय खलखो थाना भालूमाड़ा के नेतृत्व में उनि जेपी लकड़ा ,प्रआर 58 जितेन्द्र खलखो ,आर 217 प्रवीण भगत ,आर 295 भानूप्रताप सिंह आर 294 देवेन्द्र तिवारी के मय शासकीय वाहन दौराने कस्बा देहात गश्त विश्वसनीय मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई की एक लाल गेरुआ कलर का ट्रक क्रं. UP73A6780 जो ग्राम लपटा थाना जैतहरी से अवैध रुप में भैंस व पड़वा क्रूरता पूर्वक लोड कर फुनगा शहडोल होते हुये उत्तर प्रदेश अधिक पैसे मे बेचने एवं वध करवाने हेतु बुचड़खाना लेकर जा रहे है मुखबीर की सूचना से दो स्वतंत्र साक्षी एवं हमराह स्टाप को अवगत कराकर एवं रवाना होकर नेशनल हाईवे 43 फुनगा के पास गवाह व स्टाप के ट्रक का इंतजार करते रहे लगभग 03.30 बजे ग्राम रक्सा कोलमी तरफ से एक ट्रक काफी तेज आते हुये दिखाई दिये जिसे टार्च की रोशनी एवं वाहन तथा स्टापर की मदद से रोका गया चालक व कन्डेक्टर से नाम पता पूछने पर मो. जावेद पिता मो. शाहिद उम्र 28 साल निवासी पुरामुक्ति बिहीका जिला इलाहाबाद ,क्लीनर अपना नाम जीसान खाना पिता फाईयाज खान उम्र 23 वर्ष निवासी मंझनपुर जिला कौशाम्बी (उ.प्र.) का होना बताये वाहन चालक से पूछताछ करने पर राजू राठौर के द्वारा सोनू उर्फ षहजाद उर्फ अफताब का भैस व पड़वा ट्रक मे लोड कर लपटा से लोड कर फुनगा शहडोल होते हुये उत्तरप्रदेश ले जाना बताया ट्रक चेक करने पर 14 नग भैस व 9 नग पाड़ा कुल 23 नग कीमती 6 लाख रुपये एवं ट्रक UP73A6780 कीमती 20 लाख रुपये कुल मसरुका 26 लाख रुपये का मुताबिक जप्ती पंचनामा के जप्त कर आरोपी मो. जावेद ,जीसान खान. राजू राठौर, सोनू उर्फ षहादत उर्फ अफताब व वाहन स्वामी के विरुध्द अपराध क्र. 53/25 धारा 6,6(क)(ख) ,9-10 म.प्र. पशु परिक्षण अधिनियम 1959 एवं 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम 1960 तथा परमिट शर्तो का उल्लघंन करना पाये जाने से धारा 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया।
अहम भूमिका – थाना प्रभारी भालूमाडा निरी संजय खलखो, उनि जे पी लकड़ा, प्रआर 58 जितेन्द्र खलखो ,आर 217 प्रवीण भगत ,आर 295 भानूप्रताप सिंह,आर 294 देवेन्द्र तिवारी ।
दिनेश केवट
अनुपपुर



