जिला शिवपुरी
31/5/2025
लोकेशन जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
अरशद अली की रिपोर्ट
9713906075
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शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड के द्वारा अबैध शराब के विरुध्द कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियो को निर्देश दिये गये है जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी शिवनारायण मुकाती के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी करैरा निरीक्षक विनोद सिहं छावई एव उनकी टीम के द्वारा लगातार मुखबिर मामूर कर दविश देकर कार्यवाही की जा रही है। अभियान के क्रम मे दिनांक 30.05.2025 को थाना करैरा पुलिस को मुखविर द्वारा सूचना मिली कि एक लोडिंग वाहन छोटा हाथी क्रमांक एमपी 33 जेडई 0837 तथा एक सफेद रंग की स्कार्पियो क्रमांक एमपी 09 एनके 0111 अबैध शराब लेकर करैरा की तरफ आ रहे है मुखबिर की सूचना की तस्दीक करने हेतु शीतला माता मंदिर नहर की पुलिया के पास चैकिंग लगाई गई तभी मुखबिर द्वारा बताई लोडिंग वाहन छोटा हाथी क्रमांक एमपी 33 जेडई 0837 आती दिखी जिसे रोक कर चैक किया लोडिंग की बाँडी तिरपाल से ढकी हुई थी चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सोनू प्रजापति पुत्र राजू प्रजापति उम्र 24 साल निवासी कुम्हरपुरा थाना करैरा तथा साथ मे बैठा क्लीनर का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पुष्पेन्द्र लोधी पुत्र चन्द्रभान लोधी उम्र 29 साल निवासी आगरा थाना पिछोर शिवपुरी का होना बताया छोटा हाथी एमपी 33 जेडई 0837 को चैक किया तो बोल्ड कम्पनी की वियर केनो की 55 पेटी, ब्लैक फोर्ड कम्पनी की वियर केनो की 30 पेटी तथा देशी प्लेन मदिरा की 07 पेटी । उक्त शराब रखने का बैध लायसेन्स आरोपीगणो से चाहा गया तो अपने पास कोई लायसेन्स नही होना बताया बाद पीछे से आ रही एक सफेद रंग की स्कार्पियो क्रमांक एमपी 09 एनके 0111 को रोक कर चैक किया तो उसके अन्दर से 18 पेटी देशी प्लेन मदिरा की होना पाई गई स्कार्पियो के चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्राण सिंह यादव पुत्र राम सिहं यादव उम्र 52 साल निवासी ग्राम चौका हाल निवासी डेनिडा के पास करैरा तथा बगल में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम फूल सिहं लोधी पुत्र रामजीलाल लोधी उम्र 41 साल निवासी ग्राम आगरा थाना पिछोर शिवपुरी का होना बताया उक्त शराब रखने का बैध लायसेन्स आरोपीगणो से चाहा गया तो अपने पास कोई लायसेन्स नही होना बताया। आरोपीगणो से कुल 110 पेटी बरामद की गई। आरोपीगणो का यह कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का होने से थाना करैरा पर अपराध क्रमांक 430/25 धारा 34 (2) म.प्र. आबकरी एक्ट का पंजीबध्द किया गया।
बरामद कुल कीमती -17 लाख 83 हजार 700 रुपये । एक अच्छी सफलता करेरा पुलिस को मिली
वाईट एसडीओपी करेरा
जिला शिवपुरी से ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्टर अरशद अली की रिपोर्ट



