निगमायुक्त ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

निगमायुक्त ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्दे

ग्वालियर दिनांक 22 अप्रैल 2026- सीवर एवं दूषित पेयजल से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से हर हाल में संतुष्टि के साथ समय सीमा में निराकरण किया जाना है, यह संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करे। उक्ताशय के निर्देश नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने समय सीमा बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर आयुक्त श्री टी. प्रतीक राव, श्री प्रदीप तोमर, श्री मुनीश सिकरवार, अपर आयुक्त वित्त श्रीमती रजनी शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त श्री संघ प्रिय ने सीएम हेल्प लाइन पर अटेंड न करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की तथा संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि शिकायत अटेंड नहीं करने पर संबंधित को नोटिस जारी करें। उन्होंने निर्देश दिए कि गर्मियों में आमजन पानी के लिए परेशान न हो, जहां पानी की समस्या है वह स्थान पहले से ही चिन्हित करें तथा गर्मी में सभी को पानी निंरतर मिलता रहे इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

इसके साथ ही समग्र ई केवायसी की खराब स्थिति होने पर नाराजगी व्यक्त की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि डुप्लीकेट आई हटाने एवं ईकेवायसी सभी को शीघ्र हो जाए। उन्हांेने जल गंगा संवर्धन अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की तथा निर्देशित किया कि निगम की संपत्तियों की सूची बनाएं जिससे सभी पर वाटर हार्वेस्टिंग हो सके। बैठक में अत्यधिक गर्मी को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन पहाडियों पर अतिक्रमण है उसे हटाकर हरा भरा बनाने की योजना बनायें।

बैठक में निर्देश दिए कि जो नाले सीवर में मिल रहे है उनकी सूची बनायें तथा आवश्यक कार्यवाही करें। इसके साथ ही जहां जहां सीवर की समस्या है वहां उपयंत्री स्वयं खड़े होकर समस्या का निदान कराये। उन्होंने अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके साथ ही बरसात से पहले सभी जर्जर भवनों की सूची बनाकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। भवन अनुज्ञा की शिकायतें 228 से अधिक लंबित रहने पर क्षेत्रीय अधिकारी सुश्री कृतिका विश्वकर्मा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए तथा यह भी निर्देश दिए कि कोई भी प्रकरण 90 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रहना चाहिए। बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जो भी कर निगम में जमा होता है वह ऑनलाइन ही जमा हो ऑफलाइन जमा नहीं किया जाएगा।

सूचना क्र./567/

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Author: aajtak24x7

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