- *26 अप्रैल से बिना-हेलमेट पकड़े गए तो होगी कड़ी कार्रवाई: लाइसेंस तक होगा निरस्त प्रदेश पुलिस प्रशासन एक्शन मूड में*,
मुकेश शुक्ला आज तक 24 * 7 संपूर्ण मध्य प्रदेश में अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनने को लेकर एक बार फिर सख्ती की जाएगी। पीएचक्यू ने 26 अप्रैल से 10 मई तक विशेष अभियान चलाकर हेलमेट चेकिंग के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्तों की निगरानी में और प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों के निर्देशन में चलाया जाएगा।
एडीजी पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय विवेक शर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण यातायात नियमों की अनदेखी और हेलमेट का उपयोग न करना है। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 50 प्रतिशत मृतकों में दोपहिया चालक शामिल होते हैं, जो हेलमेट नहीं पहनते। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है।
पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्यभर में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान 26 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य रूप से लागू कराया जाएगा।
अभियान के दौरान पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट नहीं पहनने वाले चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ-साथ पीओएस मशीन के माध्यम से अधिक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।



