चायना डोर का उपयोग कर पतंग बाजी से हो रही दुर्घटनाओ की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री केतन अडलक को अपने अनुभाग अतर्गत सख्त कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया

लोकेशन- कन्नौद
आज तक 24 × 7
संवाददाता- गणेश जायसवाल देवास
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, इस हेतु थाना कन्नौद पुलिस द्वारा कस्बा कन्नौद एवं आसपास चाईना डोर विक्रय करनो वालो पर निगाह रखने हेतु मुखबीर मामुर किये गये थे, मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की देवी अहिल्याबाई मार्ग बाडी मोहल्ला में मकान से गुप्त रूप से कोई महिला चाईना डोर के हुचके एव माजा विक्रय कर रही हैं, चाईना डोर विकय पर जिला दण्डाधिकारी महोदय देवास द्वारा आदेश कमाक-4304 / एडीएम / एफ-40/2024 अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (1), (2) के अतर्गत सम्पूर्ण देवास जिले में पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है, चाईना डोर विक्रय की मुखबीर सूचना पर थाना से महिला उनि कृष्णा सूर्यवशी आर राजेन्द्र, देवेन्द्र, बालकृष्ण द्वारा उपरोक्त मकान स्थित दुकान पर दबिश दी गई. तो चाईना डोर के चकरे, हुचके मिले जिन्हे विधिवत जप्त किया जाकर आरोपी के विरूध्द धारा 223 बी.एन एस 2023 के अतर्गत कार्यवाही की गई, चायना डोर बैचने वालो के विरूध्द कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

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Author: aajtak24x7

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