भोपाल से आज तक 24 x7मनीष शर्मा
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा सभी निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मिसरोद स्थित नोबल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। अस्पताल में मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं अधिनियम 1997 (यथा संशोधित ) 2021 के तहत रिकॉर्ड, मानव संसाधन, मरीजों को दी जा रही सेवाओं की जांच की गई।
औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940,1945, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 2006, खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम 2011 के तहत दवाओं और मरीजों व परिजनों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को परखा गया।
शुक्रवार को चिकित्सकों, प्रशासनिक अधिकारियों, औषधि निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर के संयुक्त दल द्वारा अस्पताल की विभिन्न सेवाओं के साथ साथ अस्पताल के मेडिकल स्टोर, कैंटीन, स्टोर की जांच की गई।
निरीक्षण में एन ए बी एच रजिस्ट्रेशन, अस्पताल रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी से बचाव के उपाय , पानी की गुणवत्ता , मरीजों की सुरक्षा , बायो मेडिकल वेस्ट, आयुष्मान पैकेज, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर , पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, पीसीपीएनडीटी रजिस्ट्रेशन इत्यादि को देखा गया।
निरीक्षण में फूड इंस्पेक्टर द्वारा प्रोटीन पाउडर एवं लैक्टोजेन के सैंपल लिए गए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में संचालित मेडिकल स्टोर में शेड्यूल h1 रजिस्टर पूर्ण रूप से संधारित नहीं पाया गया। साथ ही बिलों पर भी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों के निरीक्षण की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।


