ओंकारेश्वर नगर परिषद सी एम ओ एक्शन मूड में महत्वपूर्ण बैठकआयोजित कर*होटलों, गेस्ट हाउसों और धर्मशालाओं के लिए नई व्यवस्थाएं तय*


मुकेश शुक्ला आज तक 24 * 7
ओंकारेश्वर
ओंकारेश्वर में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में दर्शनार्थियों के आगमन को देखते हुए नगर परिषद ओंकारेश्वर सीएमओ द्वारा नगर की यातायात, स्वच्छता और व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य नगर परिषद अधिकारी सुशीर श्रीकृष्ण राम (IAS) ने की। बैठक में नगर क्षेत्र के समस्त होटल, गेस्ट हाउस एवं धर्मशालाओं के संचालक, प्रबंधक आदि उपस्थित रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर निर्देश जारी किए गए।
प्रमुख निर्णय

  1. वाहन पार्किंग व्यवस्था:
    नगर परिषद ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नगर क्षेत्र के सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं के संचालक अपने यहां ठहरने वाले यात्रियों के वाहनों की पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था करें। यदि कोई वाहन सार्वजनिक मार्ग या धर्मशालाओं के सामने खड़ा पाया गया तो संबंधित संचालक पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
    इसके साथ ही अधिकृत पार्किंग स्थलों का उपयोग अनिवार्य किया गया है। जिन धर्मशालाओं के कारण यातायात बाधित होगा, उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
  2. वृक्षारोपण अभियान:
    सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं के संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे नगर के प्रमुख मार्गों पर लगभग 50,000 वृक्ष लगाने के विशेष अभियान में भाग लें। लगाए जाने वाले पौधों की ऊंचाई 8 से 10 फीट तक रखने के निर्देश दिए गए हैं।
  3. करों का भुगतान:
    सभी प्रतिष्ठानों को अपने लंबित कर, जलकर, एवं बकाया टैक्स का तत्काल भुगतान नगर परिषद को करने के निर्देश दिए गए हैं।
  4. भवन निर्माण अनुज्ञा:
    जिन होटलों और धर्मशालाओं ने भवन निर्माण हेतु स्वीकृति (अनुज्ञा) प्राप्त नहीं की है, उन्हें तत्काल आवेदन प्रस्तुत कर नियमों के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुज्ञा निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
  5. रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम:
    प्रत्येक भवन में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। जिन भवनों में यह व्यवस्था नहीं पाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  6. सिवरेज सिस्टम:
    सभी होटलों, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं को अपने भवनों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए जाली लगाना अनिवार्य किया गया है ताकि कोई भी गंदा पानी या अपशिष्ट सीधे सिवरेज या नालियों में न जाए। नियम उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
  7. कचरा पृथक्करण:
    नगर परिषद ने निर्देश दिया कि सभी प्रतिष्ठान गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण करें और निर्धारित स्थानों पर ही कचरा फेंकें। निरीक्षण के दौरान यदि किसी भवन के सामने कचरा पाया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा।
  8. सबमर्सिबल मोटर पंप पर रोक:
    नर्मदा नदी से बिना अनुमति के मोटर पंप डालकर पानी खींचना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिना अनुमति पाए जाने पर संबंधित होटल या धर्मशाला पर कार्रवाई की जाएगी।
  9. ठहरने वाले यात्रियों की जानकारी:
    सभी गेस्ट हाउस लॉज प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया कि वे अपने यहां ठहरने वाले यात्रियों की जानकारी—जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड—प्रतिदिन पुलिस थाना को भेजें।
    नगर परिषद सीएमओ ने यह भी निर्देश दिए कि नगर क्षेत्र के सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं अपने पार्किंग झोन का प्लेक्स/बैनर एक सप्ताह के भीतर नगर परिषद द्वारा निर्धारित डिजाइन में तैयार करें।
    अंत में नगर परिषद ओंकारेश्वर सीएमओ सुशीर श्रीकृष्ण राम ने सभी होटल लाज संचालकों से अपील कि है कि नगर की स्वच्छता, सौंदर्य और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में नगर परिषद का सहयोग करें ताकि तीर्थ नगरीओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हमारा मकसद यही है कि तीर्थ यात्री जब यहां से जाए तो यहां की व्यवस्थाओ की प्रशंसा करके जाए।
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Author: aajtak24x7

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