थाना कोतवाली पुलिस की फरार ईनामी आरोपी के खिलाफ कार्यवाही*

*थाना कोतवाली पुलिस की फरार ईनामी आरोपी के खिलाफ कार्यवाही

*धोखाधड़ी के प्रकरण में 07 बर्ष से फरार चल रहे 02 हजार रूपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने जडेरूआ कला से किया गिरफ्तार*

🔴 *आरोपी ने स्वयं को एमपीईबी का कर्मचारी बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक से धोखाधड़ी कर 80 हजार रूपये का लोन प्राप्त किया था।*

ग्वालियर। 15.12.2025। *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह,भापुसे* द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को लंबित आपराधिक प्रकरणों के शीध्र निकाल कर फरार इनामी आरोपियों को पकड़ने हेतु निर्देश दिये गये। इसी तारतम्य में *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर शहर(पश्चिम/अपराध) श्रीमती सुमन गुर्जर* द्वारा अपने अधीनस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में लंबित प्रकरणों का निकाल कर फरार इनामी आरोपियों को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार *सीएसपी लश्कर श्रीमती किरण अहिरवार* के कुशल मार्गदर्शन में *थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक मोहिनी वर्मा* के नेतृत्व में थाना बल की टीम द्वारा अप0क्र0 20/2018 धारा 420,467,468 भादवि के प्रकरण में फरार ईनामी आरोपी को पकड़ने हेतु लगाया गया। दौराने विवेचना दिनांक 14.12.2025 को पुलिस टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरण में फरार इनामी आरोपी जडेरूआ कला पर जाटव धर्मशाला के पास खड़ा है।

उक्त सूचना पर से पुलिस टीम ने मौके पर जाकर देखा तो मुखबिर के बताये हुलिआ का एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा दिखा, जिसने पुलिस टीम को अपनी ओर आता देखकर भागने का प्रयास किया, परन्तु पुलिस टीम द्वारा उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये संदिग्ध ने पूछताछ में अपना नाम नरेश कुमार कडेरे (बाल्मीक) पुत्र स्व. छम्मन लाल उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम जडेरूआ जाटव धर्मशाला के पास, थाना गोले का मन्दिर जिला ग्वालियर का होना बताया। पकड़े गये संदिग्ध से उक्त प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त अपराध घटित करना स्वीकार किया। पुलिस टीम द्वारा उक्त आरोपी को थाना कोतवाली के अपराध सदर में विधिवत गिरफ्तार किया जाकर उक्त प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। *पकड़ा गया आरोपी वर्ष 2018 से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 02 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया गया था।*

*घटना का विवरण :-* दिनांक 17.01.2018 को फरियादी श्री जे.पी. चाचोलिया, प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा जीवाजी चौक ग्वालियर ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट लेख कराई थी कि आरोपी नरेश कुमार ने स्वयं को एम.पी.एस.ई.बी. रोशनी घर लश्कर ग्वालियर में पदस्थ बताकर बैंक से 80,000/- रूपये का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया था। ऋण आवेदन के साथ आरोपी ने चेक ऑफ फैसिलिटी पत्र, वेतन पर्ची एवं अंडरटेकिंग प्रस्तुत की, जिन पर सक्षम अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर तथा दस्तावेज वास्तविक नहीं थे। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया, परंतु समय पर ऋण राशि का भुगतान न करने के कारण खाता एन.पी.ए. घोषित हुआ। इसके पश्चात बैंक द्वारा की गई आंतरिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने जानबूझकर कूटरचित एवं जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर बैंक से धोखाधड़ी करते हुए ऋण राशि प्राप्त की, जिससे बैंक को आर्थिक क्षति हुई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अप0क्र0 20/2018 धारा 420,467,468 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

*सराहनीय भूमिका :* थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक मोहिनी वर्मा, सउनि0 हरदा नायक, प्र.आर0 अशोक राणा,‌ राजीव शुक्ला, आर0 राहुल भदोरिया, नितिन गुर्जर,‌ राजेश हिमाचल, राघवेंद्र, धर्मेन्द्र भदौरिया की सराहनीय भूमिका रही।

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Author: aajtak24x7

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