विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद औरैया द्वारा मारपीट व गाली- गलौच करने संबंधित अभियोग में अभियुक्तगण को दण्डित किया गया*

*विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद औरैया द्वारा मारपीट व गाली- गलौच करने संबंधित अभियोग में अभियुक्तगण को दण्डित किया गया*

औरैया ब्यूरो राम. चंद्रा

 

औरैया –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत औरैया पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 18.02.2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद औरैया द्वारा मारपीट व गाली- गलौच करने संबंधित अभियोग में अभियुक्तगण को दण्डित किया गया,जिसका विवरण निम्नवत है-

 

मु0अ0सं0- 195/22 धारा 323/325/504 भादवि0 व धारा 3(1)दध व 3(2)Vक एससी/एसटी एक्ट जनपद औरैया से संबन्धित 03 अभियुक्तगण को दण्डित किया गया ।

 

अभियुक्तगण- 1. सतीश तिवारी 2. संजय तिवारी 3. सदीप तिवारी सर्व पुत्रगण रामप्रकाश तिवारी नि0गण ग्राम सिरयावा थाना बेला जनपद औरैया को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को कुल 17,000-17,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

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Author: aajtak24x7

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