होली पर जालौन में प्रशासन का बड़ा एक्शन 

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होली पर जालौन में प्रशासन का बड़ा एक्शन

 

रंगों के त्योहार से पहले सख्ती का रंग!

जालौन में 4 मार्च 2026 को शराब की सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

 

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आबकारी अधिनियम की धारा-59 के तहत कड़ा आदेश जारी कर दिया है।

 

आदेश के मुताबिक 4 मार्च को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जनपद की सभी विदेशी मदिरा, बीयर, देशी शराब की दुकानें, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की फुटकर दुकानें, होटल बार और रेस्टोरेंट बार पूरी तरह बंद रहेंगे।

इस दौरान कोई भी थोक या फुटकर आबकारी अनुज्ञापन संचालित नहीं होगा। साफ कर दिया गया है कि बंदी अवधि का कोई प्रतिफल (मुआवजा) दुकानदारों को नहीं मिलेगा।

 

प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है — आदेश का उल्लंघन हुआ तो होगी सख्त कार्रवाई।

पुलिस अधीक्षक को सभी थाना प्रभारियों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही उपजिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट और आबकारी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सख्त निगरानी रखने को कहा गया है।

 

होली पर हुड़दंग, अव्यवस्था या किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है।

इस फैसले से साफ संदेश — त्योहार खुशियों का हो, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं।

 

रिपोर्टर – संतोष सिंह राठौर

तहसील ब्यूरो चीफ़

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Author: aajtak24x7

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