महाकाल मंदिर समिति का बड़ा फैसला: अब 3 महीने में एक ही बार मिलेगी भस्म आरती की अनुमत
बाबा महाकाल की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती की बुकिंग में होने वाली धांधली और शिकायतों को रोकने के लिए मंदिर प्रबंधन समिति ने सख्त कदम उठाया है। अब “पहले आओ-पहले पाओ” व्यवस्था में बदलाव करते हुए नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत एक मोबाइल नंबर से 90 दिन (3 माह) में केवल एक बार ही भस्म आरती की अनुमति मिल सकेगी। मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार, यह नियम आम श्रद्धालुओं के साथ-साथ प्रोटोकॉल (VIP) कोटे पर भी पूरी तरह लागू होगा। इस नई व्यवस्था को सिस्टम में कड़ाई से लॉक कर दिया गया है, जिससे वास्तविक श्रद्धालुओं को दर्शन के समान अवसर मिलेंगे और बुकिंग में होने वाले दुरुपयोग पर पूरी तरह अंकुश लगेगा।



