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हाई कोर्ट का आदेश बरवईखेडा टोल प्लाजा की कुर्की का आदेश: 

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आज तक न्यूज़ 24/7 के लिए कन्नौद से पत्रकार शैलेंद्र पांचाल की रिपोर्ट।

 

 

हाई कोर्ट का आदेश बरवईखेडा टोल प्लाजा की कुर्की का आदेश:

इतने किसानों की करोड़ों की राशि अटकी; प्राधिकरण के जवाब का इंतजार

 

 

टोल प्लाजा की कुर्की का आदेश

 

कन्नौद (देवास)। खातेगांव कन्नौद के इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे स्थित बरवई खेड़ा टोल प्लाजा को लेकर मामला अब न्यायालय तक पहुंच गया है। 14 किसानों को मिलने वाली करीब 9 करोड़ 73 लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं होने पर किसानों ने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने वरवाई खेड़ा टोल प्लाजा की कुर्की का आदेश जारी किया है।

कुर्की वारंट जारी किया जा चुका

करीब 15 से 20 दिन पहले कुर्की वारंट जारी किया जा चुका है। हालांकि, अब तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके चलते मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति बनी हुई है।

 

सूत्रों के मुताबिक, यदि निर्धारित समय तक किसानों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वरवाई खेड़ा टोल प्लाजा की कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, न्यायालय के आगामी आदेश तक टोल वसूली नहीं किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। वही इस टोल पर पूर्व से ही खातेगाँव कन्नौद के आम नागरिकों को द्वारा टोल छूट को लेकर आंदोलन किया जाता रहा है लेकिन हाई कोर्ट का यह नया आदेश आने से यह मामला और गरमा गया है अब देखना ही है कि टोल कंपनी द्वारा आगे क्या कार्रवाई की जाती है सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है ।

 

फोटो वीडियो बाइट कन्नौद ।

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Author: aajtak24x7

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