*हितग्राही अगर आवास पूर्ण नही करता है तो होगी कार्यवाही और वसूली*
***********
*पहली किस्त मिले 45 दिवस बाद भी आवास निर्माण शुरू नहीं किया तो होगी राशि वसूली*
*सेंगांव(निप्र)* अप्रारंभ आवास हितग्राहियों को जनपद और ग्राम पंचायत से नोटिस देने के बाद भी आवास निर्माण शुरू नही करने वाले हितग्राहियों स्वीकृति निरस्त करके वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पहली किस्त मिलने के 45 दिवस से अधिक होने के बावजूद आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों पर अब प्रशासन सख्ती से पेश आएगा।
सेंगांव जनपद पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के 203 हितग्राही ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने प्रथम किश्त प्राप्त करने के 45 दिवस से अधिक समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है।
ग्राम पंचायतों और जनपद स्तर से ऐसे हितग्राहियों से संपर्क कर दो से तीन बार नोटिस जारी कर निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद कार्य शुरू नहीं करने वालों के खिलाफ जनपद एवं जिला स्तर से जिला प्रशासन को कार्यवाही के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी। नियमानुसार शासकीय राशि की वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अंतिम चेतावनी के बाद भी आवास निर्माण शुरू नहीं होने पर आवास की स्वीकृति निरस्त कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
*लगातार हो रही आवासों की मॉनीटरिंग*
ब्लॉक कोआर्डिनेटर गणेश कानुगो ने बताया कि जनपद एवं क्लस्टर स्तर पर आवासों की निरंतर मॉनीटरिंग जनपद सीईओ,मेरे और उपयंत्रीयो,एडीईओ द्वारा की जा रही है। पंचायतों में भ्रमण कर हितग्राहियों से संपर्क कर आवास पूर्णता के लिए संवाद कर हितग्राहियों को शीघ्र निर्माण शुरू कर आवास पूर्ण करने की समझाईश दी जा रही है।
इन ग्राम पंचायतो में आवास पूर्णता की प्रगति ख़राब है- आंचलवाडी,बनिहार,चिचगढ़,डालकि,देवली,दोमवाडा,गोलवाड़ी,जोजलवाडी,केलि,खामखेड़ा,लेहकू,महूगांव,पनवाड़ा,शरदपुरा,सांगवी,सतावड,सेंगांव,श्रीखंडी,तलकपुरा,
उपडी
— सुश्री अल्फिया खान, सीईओ, जनपद पंचायत सेंगांव
सेगांव से दीपक गुप्ता
——————————



