हाल के दिनों में यह पाया गया है कि कई वाहन चालक अपने वाहनों पर अमानक, फैंसी, डिजाइनर या गलत फॉन्ट वाली नंबर प्लेटें लगाकर सड़कों पर वाहन चला रहे हैं।
यह न केवल मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन है, बल्कि इससे ट्रैफिक निगरानी, अपराध जांच और सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है।”
इसको देखते हुए, जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के द्वारा दिनांक 2 /6 /2025 से पूरे शहर में विशेष चेकिंग अभियान प्रारंभ किया गया है।
जिसमें वाहन पर लगा नंबर स्पष्ट, मानक फॉन्ट में और निर्धारित आकार में है या नहीं
नंबर प्लेट पर नाम, स्लोगन, पद, प्रतीक या चित्र छपा हो तो उस पर रोक
हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की अनुपस्थिति
टू-व्हीलर पर पीछे की प्लेट का आकार मानक अनुसार न होना
जांच के दौरान अगर कोई भी वाहन अमानक नंबर प्लेट के साथ पाए जाने पर उसके खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई
इस प्रकार की नंबर प्लेट मोटर वाहन अधिनियम की धारा 50, 51 व नियम 50(ग) के तहत दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर ₹5000 तक का जुर्माना, वाहन सीज़ और अन्य विधिक कार्रवाई की गई आपको बता दें कि इस चालानी कार्रवाई से आम जनों ने भी सीख ली और अपने वाहन के चालान कटवा कर अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट मानक लगाने की बात कही
वही लार्डगंज थाना प्रभारी नवल आर्य ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अपने वाहनों पर केवल मानक और सरकार द्वारा स्वीकृत नंबर प्लेटों का ही उपयोग करें। किसी भी तरह की फैंसी, रंगीन, चमकीली, रिवर्स या अन्य गैर-मानक प्लेट लगाना नियमों के विरुद्ध है।
कृपया सहयोग करें ताकि हम एक सुरक्षित, नियमबद्ध और सुव्यवस्थित यातायात सुनिश्चित कर सकें।
आपका सहयोग ही हमारी सफलता है।
नियमों का पालन करें – सुरक्षित यात्रा करें।
जबलपुर से सुनील मौर्य की रिपोर्ट



