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दरम्यानी रात को कोतमा नगरवासियों से सूचना मिली कि पशु तस्करों द्वारा पशु तस्करी किया जाना है सूचना पर मौके से नगरवासियों के साथ मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु पहुंचे तो तस्करो द्वारा पुलिस को देखकर भागने लगे , गुरूकृपा ढाबा के पास वाजिद खान के मकान में कुछ संदिग्ध व्यक्ति मिले नाम पता पूछने पर अपना नाम 01. मुस्तहीफ खान पिता वकील खान उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम उमरपुर थाना बुढाना जिला मुज्फरनगर (उ.प्र.), से पूछताछ किया गया कि तो अब्दुल रहमान उर्फ बल्लू पिता इखलाख उर्फ लाखू खान निवासी मुज्फरनगर, एवं वाजिद खान पिता इखलाख उर्फ लाखू खान निवासी मुजफ्फर नगर हाल कोतमा के लिये गये 02.मोहम्मद नसीम पिता समसुद्दीन निवासी सतना के साथ रहकर काम करना बताएं वाजिद खान के रहायसी मकान को चेक करने पर मकान के अंदर कच्चा मांस 02 किलो ग्राम एवं आलमारी में एक अदद पिस्टल मय जिन्दा 01 कारतूश के साथ पाये जाने साथ ही कमरे के सामने एक काले कलर की पल्सर मोटर सायकल बिना नंबर, सफेद कलर सीफ्ट कार पाये जाने से मौके से उपतारोपियों से जप्त किया गया आरोपियों का कृत्य धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत पाए जाने से आरोपी 01.मुस्तहीफ खान,02.नसीम खान,03. वाजिद खान एवं 04.बल्लू उर्फ अब्दुल रहमान खान के खिलाफ अपराध क्र. 174/25 कायम कर कुल मशरूका 6,60,500 रूपये का जप्त किया गया है साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों की निशानदेही में ग्राम बसखली खेत से 21 नग भैसा बिना चारा भूसा पानी के नायलोन की रस्सियों में क्रूरता पूर्वक बल्लू खान, वाजिद खान के लोगों के द्वारा बांधना बताने पर मौके से मवेशी 21 नग कीमती 5,25000 रूपया जप्त कर आरोपी 01.मुस्तहीफखान, 02. नसीम खान,03.वाजिद खान एवं 04. बल्लू खान के विरुद्ध अप.क्र.175/25धारा 11घ,ड.च पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधि. एवं 6(क),10 म. प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया रिपोर्टर दिनेश केवट अनुपपुर


