ग्वालियर। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने मध्यप्रदेश परिरक्षण अधिनियम के तहत ग्वालियर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए 15 जुलाई अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, इस अवधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन के लिये नए नलकूप का खनन नहीं किया जा सकेगा। उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास व दो हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग व राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय संभावित जल संकट को देखते हुए लिया गया है। इस दौरान सिंचाई, औद्योगिक, व्यवसायिक प्रयोजनों सहित निजी वाहन धुलाई केंद्रों पर भी जल स्रोतों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
आपात स्थिति में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा पर ही अनुमति दी जा सकेगी। शासकीय विभाग व पंचायतों के पेयजल हेतु नलकूप खनन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
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