आर. चंद्रा ब्यूरो चीफ
औरैया 19 जुलाई 2025– अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानसार मंयक चौहान, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया के दिशा-निर्देशों के अनुसार महेश कुमार, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया की अध्यक्षता में तहसील औरैया के सभागार कक्ष में तहसील दिवस के अवसर पर राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के अन्तर्गत सभागार में उपस्थित वादकारियों / फरियादियों को मध्यस्थता अभियान के बारें में विस्तृत रुप से जागरुक किया गया। मुख्य रुप से सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया द्वारा सभागार में उपस्थित फरियादियों को 01, जुलाई, 2025 से 30 सितम्बर तक अपने मामलों जैसे पारिवारिक विवाद, चैक बाउन्स से संबंधित, वाणिज्यिक विवाद के मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजा के मामले, शमनीय आपराधिक के मामले, उपभोक्त विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले तथा अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराये जाने की अपील की तथा उन्होनें बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से मामलों के निस्तारण दोनों पक्षकारों की जीत होती है तथा समय व धन की बचत होती है एवं व्यक्तिगत संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। तहसीलदार, औरैया शर्मनानंद द्वारा बताया गया कि मध्यस्थता अभियान के अन्तर्गत अपने मामलों को निस्तारित कराये जाने हेतु जनपद न्यायालय औरैया के संबंधित न्यायालय में अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया में प्रार्थना पत्र देकर अपने विवाद को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण करा इस अभियान का लाभ उठा सकते है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के प्रचार-प्रसार का वीडियो दिखाकर लोगों को जागरुक किया गया तथा पीएलवी रविदत्त द्वारा मध्यस्थता अभियान को सफल बनाये जाने हेतु अधिक से अधिक मामलों को सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित कराने हेतु अपील की।
उक्त जागरुकता कार्यक्रम में तहसीलदार औरैया, नायब तहसीलदार औरैया के साथ कार्यालय प्रभारी दिलीप कुमार एवं समस्त पीएलवी के साथ भारी संख्या में लोग आदि उपस्थित रहे।



