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गिट्टी के अवैध परिवहन में लिप्त हाईवा की टक्कर से एक भैस की मृत्यु*

*गिट्टी के अवैध परिवहन में लिप्त हाईवा की टक्कर से एक भैस की मृत्यु

*हाईवा में अवैध रूप से परिवहन कर ले जायी जा रही गिट्टी हाईवा सहित जप्त*

 

थाना मझौली चौकी इंद्राना में आज दिनांक 06/09/2025 को ग्राम बनखेडी में एक्सीडेंट होने की सूचना पर घटना स्थल ग्राम बनखेडी गिरुआ नाला के पास चौकी प्रभारी इंद्राना सत्य नारायण कुशवाहा हमराह स्टाफ के पहुंचे जहॉ काफी भीड लगी थी हाईवा वाहन के टक्कर से एक भैस की मृत्यु हो गयी थी। मौके पर उपस्थित सुग्रीव पटेल उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम गुर्दा ने स्वयं को उक्त भैंस का स्वामी होना बताकर घटना सुबह 8. बजे के आस-पास होना बताया साथ ही पास में खड़े हाईवा वाहन चालक ने पूछताछ पर अपना नाम संजय बर्मन उम्र 25 साल निवासी ग्राम छपरा थाना बहोरीबंद जिला कटनी बताया।

हाईवा जिसमें गिट्टी लोड थी के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर आम रोड में चल रही भैंस को टक्कर मारकर दिया जिससे भैस की मृत्यु हो गयी।

हाईवा क्रमांक एमपी 15 एचए 1708 के चालक ने वाहन का रजिस्ट्रेशन, स्वयं का ड्रायविंग लायसेंस, वाहन का बीमा, माल परिवहन अनुज्ञप्ति होना प्रस्तुत किया परन्तु ई खनिज में पंजीयन (रायल्टी) के कागजात होना नहीं बताया।

मौके पर वाहन चालक से वाहन स्वामी के विषय पर जानकारी लेने पर वाहन सुशील यादव उम्र 31 वर्ष निवासी शर्मा कालोनी थाना गोसलपुर का होना बताते हुये वाहन स्वामी सुशील यादव के कहने पर वाहन मे बिना रायल्टी की गिट्टी लोड करके परिवहन करना बताया। आरोपी वाहन चालक संजय बर्मन व वाहन स्वामी सुशील यादव के विरूद्ध धारा 281,325,303(2),317(5) बीएनएस तथा म.प्र. अवैध खनन परिवहन भण्डारण का निवारण अधि. 2006 के उपनियम 18 (5), म. प्र. खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4/21 के तहत कार्यवाही करते हुये विवेचना में लिया गया।

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Author: aajtak24x7

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