*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर सोशल मीडिया इन्फ्लुयेंसर्स की ली गयी बैठ
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*सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सावधानी बरतने हेतु दिये गये निर्देश*
सोशल मीडिया आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म लोगों को एक दूसरों से जुड़ने, सामग्री साझा करने और खुद को पहले से कहीं ज्यादा अभिव्यक्त करने का मौका देते हैं।
इन्फ्लुएंसर द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग दो अलग-अलग पहलुओं को दर्शाता है, जहाँ सकारात्मक प्रभाव में लोगों को जानकारी देना, समुदायों को जोड़ना और जागरूकता फैलाना शामिल है, वहीं नकारात्मक पहलुओं में गलत सूचना फैलाना, गुमराह करना और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करना शामिल है ।
सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है जिसे दृष्टिगत रखते हुये आज दिनॉक 21-9-25 को पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) के निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.) एवम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुयेंसर्स की एक बैठक ली गयी।
बैठक में लगभग 60 सोशल मीडिया इन्फ्लुयेंसर उपस्थित रहे जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करते समय सावधानी बरतने हेतु समझाईश देते हुये निर्देशित किया कि-
1 सोशल मीडिया- इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप में एैसे वीडियो डाले जाये जिससे समाज में अच्छा सदेश पहुंचे, किसी भी प्रकार की भ्रामक, झूठी, खबरों/सूचना को सोशल मीडिया पर न प्रसारित करें और न ही फॉरवर्ड करें, यह एक संज्ञेय अपराध है, एैसी अफवाह/भ्रामक खबर फैलाने वालों/ऑडियो/वीडियो जारी एवं फॉरवर्ड करने वालों के विरूद्ध बी.एन.एस एवं आई.टी. एक्ट के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2 धार्मिक अस्था से जुड़े विषय पर धार्मिक आयोजनों के वीडियो गरिमामय होने चाहिये जिससे किसी की धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे। धार्मिक/साम्प्रदायिक भावना को आघात पहुंचाने वाले पोस्ट/ ऑडियो/वीडियो/मैसिज न ही साझा करें, न ही फॉरवार्ड करें।
3 सोशल मीडिया पर व्यूस पाने के लिये लोग अश्लील, फूहडता वाले वीडियो बनाकर पोस्ट करते है एैसे पोस्ट डालने से बचना चाहिये।
4 सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन करना अवैध एवं प्रतिबंधित है, सोशल मीडिया पर अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन करने वाले विरूद्ध आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।
5 सड़कों पर झुण्ड बनाकर सैलीब्रेट करना, केक काटना, डांस करना, अथवा किसी भी प्रकार से स्टंटबाजी करने पर बी.एन.एस. की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही हो सकती है।
6 सोशल मीडिया में अच्छे व्यूस पाने के लिये वाहनों पर एकत्रित होकर रैली जैसे सड़कों पर घूम कर वीडियो पोस्ट करने पर भी कार्यवाही हो सकती है क्योकि किसी भी प्रकार की वाहन रैली बिना वैद्य अनुमति के प्रतिबंधित है।
7 सोशल मीडिया पर आम लोगों को यातायात के नियम सम्बंधी जानकारी प्रेषित करना चाहिये जिससे लोग जागरूक होकर यातायात के नियमों का पालन करें। प्रायः देखने में आता है आम लोग वाहनों को अस्त व्यस्त पार्क कर देते हैं जिससे यातायात बाधित होता है तथा किसी भी मार्ग पर यूटर्न ले लिया जाता है।
8 नव निर्मित फ्लाई ओवर में उतरने और चढने का अलग-अगल मार्ग निर्धारित है फिर भी लोग गलत तरफ से आना जाना करते है जिससे दुर्धटना होने की संभावना बनी रहती है।
सोशल मीडिया की सभी साईट्स जैसे वाट्सअप, फेसबुक, ट्यूटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि की निगरानी जबलपुर सायबर सेल टीम के द्वारा निरंतर की जा रही है।
सोशल मीडिया को एक सुधार मंच के रूप में प्रयोग करते हुये एैसी पोस्ट डाली जाये जिससे लोगों में देश, राज्य, एवं शहर के प्रति जिम्मेदारी दर्शित हो और लोग देश, राज्य, शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में सहयोग करे।



