लोकेशन बालाघाट
एंकर -बालाघाट जिले के लांजी थाना अंतर्गत ग्राम टेमनी में नौ साल पहले वहां की अंग्रेजी शराब दुकान में आग लगाकर मैनेजर और सेल्समैन को जिंदा जला कर मार डालने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 43 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
वॉयसोवर – जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि यह घटना ग्राम टेमनी में 5 जून 2016 को घटित हुई थी । जहां किशन लाल राठौर की बेटी की शादी में महाराष्ट्र से बारात आई थी और संजय राठौर शराब लेने शराब की दुकान गया था । जहां शराब की कीमत को लेकर उसका सेल्समैन से विवाद हो गया था. और बाद में संजय राठौर लगभग 100 से 150 लोगों की भीड़ लेकर शराब दुकान पहुंचा और शराब दुकान के सेल्समैन रामविलास यादव और मैनेजर अमरेंद्र सिंह को शराब दुकान में बंद कर दिया और मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी जिसमें दोनों कर्मचारियों की जिंदा जलने से मौत हो गई. घटना पर लांजी पुलिस ने 25 नामजद आरोपियो सहित 100 से अधिक आरोपियों पर मामला पंजीबद किया था हालांकि पूरे प्रकरण में पुलिस ने 30 लोगों को ही आरोपी बनाया था जिसमें सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गई जबकि 23 आरोपियों को साक्ष के अभाव में बरी कर दिया गया इसके बाद माननीय न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 43 हजार रु अर्थदंड की सजा से दंडित किया!
बाइट -कपिल डेहरिया (जिला अभियोजन अधिकारी) अशोक मोटवानी



