*हवाई फायर करने वाले शातिर बदमाश तुषार सोनी उर्फ गुल्लू उर्फ कुशाग्र सोनी से पूछताछ करते हुये पिस्टल एवं कारतूस जप्
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थाना लार्डगंज में दिनॉक 7-7-25 की रात्रि आरक्षक अनिल सिंह कौशिक ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह यातायात थाने मालवीय चौक में पदस्थ है। दिनाँक 07.07.25 को बल्देव बाग चौराहे पर स्थित अग्रवाल पेट्रोल पम्प के पास ज्ञात हुआ कि पेट्रोल पम्प के सामने जो लड़का सिर पर टोपी एवं काले रंग की रेन कोट का अपर पहने हुये अपनी बिना नंबर की आर-15 मोटर सायकिल लेकर खडा है वह थोड़ी देर पहले एक ऑटो वाले को धमकाकर उससे वाद विवाद कर रहा था तब उसने पास जाकर उस लडके से कहा कि तुम आटो वाले से क्या विवाद कर रहे थे तभी उसकी नजर उसके कमर पर पडी ऐसा लगा कि वह युवक अपनी कमर में कोई हथियार रखे हुये है तो उसने पूछा तेरी कमर में क्या है तो वह बोला तू मुझे नही जानता है मै गढ़ा क्षेत्र का नामी गिरामी गुण्डा गुल्लू सोनी हूं और फिर वह अपनी कमर पर हाथ लगाने को हुआ तभी उसने उसके दोनों हाथ कलाई के ऊपर से पकड़ लिये जिससे कि वह कमर से हथियार न निकाले तो गुल्लू धक्का मुक्की कर झटके से धक्का मारते हुये भागा उसे पीछा करने से रोकने के लिये गुल्लू ने भागते भागते अपनी कमर मे से फायर आर्म्स निकालकर हवाई फायर किया। गुल्लू सोनी उस पर हमला करते हुये भागा तथा वह उसका पीछा न कर सके इसीलिये फायर आर्म्स निकालकर हवाई फायर किया है। रिपार्ट पर अपराध क्रमांक 385/25 धारा 132, 121(1), 125, 221, बीएनएस, 25(9) आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
उल्लेखनीय है कि तुषार सोनी उर्फ गुल्लू उर्फ कुशाग्र सोनी पिता दीपचंद सोनी उम्र 23 वर्ष निवासी देवताल रामायण मंदिर के पीछे थाना गढा का एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक है जो वर्ष 2022 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके विरूद्ध हत्या का प्रयास, शासकीय कार्य मे व्यवधान उत्पन्न करना, जिला बदर का उल्लंघन करना, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक एवं जिला बदर की कार्यवाही की गयी, ।
तुषार सोनी उर्फ गुल्लू उर्फ कुशाग्र सोनी आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा है, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से) द्वारा आरोपी तुषार सोनी उर्फ गुल्लू उर्फ कुशाग्र सोनी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत शातिर बदमाश तुषार सोनी उर्फ गुल्लू उर्फ कुशाग्र सोनी के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश तुषार सोनी उर्फ गुल्लू उर्फ कुशाग्र सोनी को जारी एन.एस.ए. के वारंट में थाना गढा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया था।
** चौकी प्रभारी यादव कालोनी उप निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी तुषार सोनी उर्फ गुल्लू उर्फ कुशाग्र सोनी को थाना लार्डगंज के अपराध क्रमंाक 385/25 धारा 132, 121(1), 125, 221, बीएनएस, 25(9) आर्म्स एक्ट के प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार किया जाकर पूछताछ करते हुये घटना में प्रयुक्त पिस्टल एक कारतूस सहित जप्त की गयी है।**



