SIR (विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण) कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी-अपनी जिम्मेदारी का निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ करें निर्वहन

आर. चंद्रा ब्यूरो चीफ

 

*SIR (विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण) कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी-अपनी जिम्मेदारी का निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ करें निर्वह।*

 

 

 

 

*कार्यक्रम की सफलता के लिए उनके संबंध में सभी बारीकियों का अध्ययन कर करें कार्यवाही।*

 

 

*औरैया 29 अक्टूबर 2025-* जिलाधिकारी डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) को सफल व निष्पक्ष रूप से त्रुटि रहित पूर्ण किए जाने के संबंध में सदर तहसील सभागार में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान कार्य संपादन हेतु तैनात बीएलओ व सुपरवाइजर को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि अपनी -अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन निष्पक्ष और पारदर्शिता पूर्वक करने के लिए उसके संबंध में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें जिससे कोई भी प्रक्रिया/ कार्यवाही आपके स्तर से छूटने न पाए और कार्य सफलतापूर्वक बिना किसी आरोप- प्रत्यारोप के संपन्न करने में आप सफल हो। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसके संबंध में की जाने वाली बारीकियों से अवगत होकर करें जिससे कोई परेशानी उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि कार्य को चरणबद्ध रूप से प्रारंभ करते हुए समाप्त करें और यह ध्यान रखें कि किसी भी स्तर पर किसी भी परिस्थिति में अपनी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह न लगने दे।

जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य प्रारंभ के दौरान यह विशेष ध्यान रखें की गणना सही हो और कोई भी परिवार व मजरा खंडित न होने पाए साथ ही प्रक्रिया के दौरान यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी फर्जी वोटर न जुड़े और अहर्ता पूर्ण करने के साथ-साथ अन्य मानक भी पूर्ण करने वाला आवेदक मतदाता बनने से छूटने न पाए। उन्होंने कहा कि अपने कार्य के दौरान जानकारी आदि करते हुए यह सुनिश्चित करें कि स्थाई रूप से स्थान छोड़ने वाला व रोजी- रोजगार के लिए बाहर जाने वाला कौन सा आवेदक है उसी के अनुरूप कार्यवाही करें। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि मतदाता बनने हेतु प्रपत्र उपलब्ध कराते समय यह प्रयास किया जाए कि वह पारिवारिक सदस्य हो और उसके हस्ताक्षर भी पंजिका पर करायें साथ ही प्रपत्र लेने व जमा करने वालों की अलग-अलग सूची बनायें । प्रपत्र जमा करने के दौरान यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदक/ आवेदकों की रंगीन फोटो हो तथा प्रपत्र में भरी गई सभी प्रविष्टियां सही व सुस्पष्ट हो जिससे किसी प्रकार की कोई गलती न होने पाए। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि प्रपत्र प्राप्त करने के दौरान जमा करने वाले से पंजिका में हस्ताक्षर भी कराए। प्रपत्र जमा किए जाने के दौरान पारिवारिक सदस्य से पारिवारिक जनों के ही प्रपत्र प्राप्त किए जाएं तथा बी0 एल0 ए0 एक बार में 50 प्रपत्र जमा कर सकता है परंतु उसके द्वारा इस संबंध मे घोषणा पत्र अवश्य लिया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि 2003 की सूची में अंकित नाम वाले मतदाता को अपना पहचान पत्र नहीं देना है परंतु अन्यथा कि स्थिति में निर्धारित 13 प्रमाण पत्रों में से एक नियमानुसार प्रपत्र सलंग्न किया जाएगा। उन्होने सभी संबंधितों से कहा कि वह प्राप्त प्रपत्रों को सुरक्षित रखते हुए अपनी कार्यवाही करके कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित को उपलब्ध कराए जिससे अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

बैठक में उप जिलाधिकारी सदर अजय आनंद वर्मा, प्रभारी तहसीलदार सदर प्रकाश चौधरी, खण्ड विकास अधिकारी औरैया आदित्य कुमार तिवारी, ईएआरओ, बीएलओ एवं सुपरवाईजर सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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Author: aajtak24x7

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