पीड़िता ने कप्तानगंज पुलिस पर लगाई गंभीर आरोप*

*पीड़िता ने कप्तानगंज पुलिस पर लगाई गंभीर आरोप*

– पीड़िता ने मुख्यमंत्री पोर्टल , पुलिस अधीक्षक व अन्य उच्च अधिकारियों से की शिकायत

 

– जानलेवा हमला करने के मामले में धारा बढ़ाने व आरोपियों की गिरफ्तारी की पीड़िता ने की मांग

 

– कप्तानगंज पुलिस आरोपियों को दे रही पूरी संरक्षण – पीड़िता

 

*कप्तानगंज बस्ती*- पीड़िता जगदम्बा देवी ने कप्तानगंज पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल , पुलिस अधीक्षक व अन्य उच्च अधिकारियों से शिकायत की है और शिकायत पत्र में आरोप लगाई है कि कप्तानगंज पुलिस ने चाकू से वार करने वाले आरोपियों को संरक्षण दे रही है और आरोपी खुले आम घूम रहे हैं अभी तक कप्तानगंज जानलेवा से संबंधित धारा पंजीकृत मुकदमें में नही बढ़ा रही हैं एवं गंभीर धारा न लगने के कारण आरोपियों की गिरफ्तारी नही कर रही है ।

आपको बता दें कि पीड़िता जगदम्बा देवी पत्नी भवानी फेर , साकिन- रैकवार कुसुम भीटी , थाना कप्तानगंज जिला बस्ती की निवासिनी है। पीड़िता के लड़के सुग्रीव को दिनांक 27.04.2026 को समय लगभग 11 बजे दिन में एकटेकवा पुल के पास अमन वर्मा पुत्र बाबूराम जो कि हम पीड़िता के गांव के रहने वाले हैं। फोन करके बुलाया था और वहां पहले से घात लगाये बैठे अमन वर्मा व उनके साथीगण अनुज यादव, लाला चन्द्रभूषण चौधरी व अंकित यादव द्वारा पीड़िता के लड़के को देखते ही आग बबूला हो गये और सुग्रीव के पहुंचते ही लाठी-डण्डा व चाकू से मार डालने की नीयत से काफी मारा-पीटा था जिससे पीड़िता के लड़के सुग्रीव के शरीर पर कई जगह पर काफी गम्भीर चोटें आयी थी और कई टांके भी लगे हैं। चाकू से शरीर पर कई जगहों पर वार कर दिया था और मार डालने का पूरा प्रयास किया था । पीड़िता ने कप्तानगंज थाने पर सूचना दी थी । कप्तानगंज पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल के बाद मुकदमा दर्ज किया था । जो एफ०आई०आर० नं० 108/2026 है । थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव कप्तानगंज ने कुछ नेताओं व प्रभावी लोगों के प्रभाव में आकर सही धारा न लगाकर घटना की धारा को न्यून कर दिया गया था जबकि यह गम्भीर धाराओं का मामला था पीड़िता के एफ०आई०आर० में धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352 व 351 (3) बी०एन०एस० में ही केवल चालान किया गया है जबकि उक्त एफ०आई०आर० धारा 109 बी०एन०एस० का मामला बनता है। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि थानाध्यक्ष कप्तानगंज को निर्देशित किया जाये कि पीड़िता के एफ०आई०आर० नं० 108/2026 में धारा 109 बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी करते हुए मुल्जिमानों को तत्काल गिरफ्तार किया जाय। जिससे पीड़िता जगदम्बा को न्याय मिल सके। पीड़िता ने मीडिया टीम को बताया कि हमारा पूरा परिवार डरा हुआ है क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आरोपी खुले आम घूम रहे हैं और आरोपी कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं । उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में है इस मामले की कप्तानगंज पुलिस कर रही है जो भी तथ्य सामने आता है उसी के हिसाब से अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

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Author: aajtak24x7

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