रिपोर्ट
शमसुलहक खान
आज तक 24X7 न्यूज़ ब्यूरो बस्ती
*उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारीयों ने जिला अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत् में।
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ
द्वारा सहायक आयुक्त ग्रेट 2 खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन बस्ती चितरंजन सिंह को
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आ रही व्यापारी कठिनाइयों के विषय में ज्ञापन सौंपा गया।
डॉ हरिमूर्ति सिंह मनोज प्रदेश उपाध्यक्ष / अध्यक्ष बस्ती मंडल ने बताया खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निर्माताओं को आ रही कठिनाइयों के निस्तारण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रदेश में कहीं भी सेंपल भरे जाते समय रिटेलर के साथ-साथ निर्माता को भी पार्टी बनाया जाता है परंतु निर्माता को सैंपल भरे जाते समय जारी किया गया फॉर्म 5 क नहीं भेजा जाता अतः सैंपल भरते समय निर्माता को पार्टी बनाए जाने की दशा में फार्म 5 क निर्माता के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा तुरंत भेज जाना आवश्यक है।
प्रदेश उपाध्यक्षपरमात्मा प्रसाद मद्धेशिया एवं सुनीत पांडे ने बताया
नकली व डुप्लीकेट सामान के समाचार रोजाना समाचार पत्रों से प्राप्त होते हैं इसलिए कि रिटेलर या होलसेलर द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर ही निर्माता को सैंपल भरते समय पार्टी बनाया जाए।
जिला अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया
सैंपल की जांच रिपोर्ट महीनों में प्राप्त होती है जबकि खाद्य सुरक्षा में मानक अधिनियम में जांच कर 14 दिन में सैंपल की रिपोर्ट भेजे जाने का प्रावधान किया गया है अतः उत्तर प्रदेश की सभी राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला द्वारा नमूना प्राप्त होने के बाद 14 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था कराई जाने के आदेश पारित करें।
जिला महामंत्री आलोक दुबे ने बताया
अभीहीत अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के लंबे समय बाद केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा पुनः जांच के लिए भेजे जा रहे पत्र जहां से रिपोर्ट प्राप्त होने के महीना बाद भेजे जा रहे हैं जिससे जांच किए जाने वाले खाद्य पदार्थ की एक्सपायरी डेट निकल जाती है और पुनः जांच का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अभीहीत अधिकारीयो को निर्देश करें की सैंपल भरे जाने के बाद राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला से शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त कर नमूना फेल आने की दशा में पुनः जांच के लिए धारा 46 (4)का का पत्र तुरन्त जारी करने के आदेश पारित करें।
जिला संगठन महामंत्री भरत राम गुप्ता बबलू ने बताया
खाद्य पदार्थों को नष्ट करने या जप्त करने की कार्रवाई केंद्रीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने के बाद करें क्योंकि केंद्रीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला से नमूना पास आने के बाद व्यापारी की नुकसान की भरपाई करने की कोई व्यवस्था विभाग द्वारा निर्धारित नहीं की गई है।
जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया
राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशालाओं द्वारा नमूने में कोई भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तु प्राप्त न होने के बाद भी नमूनो को मनमर्जी तरीके से असुरक्षित घोषित किया जा रहा है मनको में कमी पाई जाने पर नमूने को अधोमानक घोषित किया जाए नमूने में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तु पाए जाने पर नमूने को असुरक्षित घोषित किया जाये।
नगर अध्यक्ष राना महेंद्र प्रताप ने बताया
तुरंत न्याय के लिए खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत मामूली वादों के लिए शमन की व्यवस्था लागू की जाय जिससे व्यापारियों को न्याय मिल सकेगा तथा अनावश्यक वादों का भार भी सरकार के सर से समाप्त होगा
नगर महामंत्री धीरेंद्र चौधरी ने बताया
खाद्य सुरक्षा में मानक अधिनियम में अधोमानक पाए जाने पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति न्याय निर्धारण अधिकारी के तौर पर की गई है प्रशासनिक अधिकारी के अन्य राजकीय कामों में व्यस्त रहने के कारण न्याय निर्धारण में हो रही देरी को रोकने के लिए पूर्ण कालिक न्याय निर्धारण अधिकारी जिसे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की पूरी जानकारी हो एसे न्याय निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की व्यवस्था की जाए।
उद्योग मंच जिला अध्यक्ष कमलेश चौधरी ने बताया सभी निर्माताओं द्वारा प्रत्येक 6 माह में खाद्य पदार्थ की जांच सरकार द्वारा निर्धारित एन ए बि एल लैब द्वारा कराकर पोर्टल पर अपलोड की जाती है जिसकी पूर्ण सूचना विभाग के पास उपलब्ध होती है इसलिए निर्माता के सील बंद पैकिंग के लिए की जारी। छापेमारी कार्रवाई बंद की जाने की निर्देश जारी करें
जिला मंत्री अभिषेक गुप्ता एवं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वंदना वर्मा ने बताया नमूने भरे जाने के बाद प्राइवेट लैब से जांच कर कर निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो बिल्कुल गलत है प्राइवेट लैब से जांच कर कर निर्माता के खिलाफ की गई कार्रवाई को समाप्त करने के आदेश पारित करें।
जिला अध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह जिला युवा संगठन महामंत्री सत्य प्रकाश द्विवेदी ने बताया
खेतों में रासायनिक खाद में कीटनाशक डालने की मानक तय नहीं है अंधाधुंध रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग रोकने का कोई साधन नहीं है इसलिए खाद पदार्थों के मानक नए सिरे से तय किये जाएं
नगर संगठन महामंत्री महेंद्र गुप्ता ने बताया
पिछले काफी समय से सरकार द्वारा सर्वे सैंपल भरे गए हैं सर्वे सैंपलों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तथा सर्वे सैंपलों के आधार पर नए सिरे से मानक तय किये जाए।
ज्ञापन देते समय जितेंद्र सिंह गुड्डू राजेश सिंह प्रवीण सिंह विवेक सिंह अजय कनौजिया आदि पदाधिकारी मौजूद रहे


