फेसबुक पर दोस्ती कर शादी का झांसा देने वाले CRPF जवान को 10 साल की सजा: बड़नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोर्ट का बड़ा फैसल
उज्जैन जिले के बड़नगर थाना क्षेत्र में फेसबुक पर दोस्ती कर और खुद को कुंवारा बताकर युवती से दुष्कर्म करने वाले सीआरपीएफ (CRPF) के जवान को माननीय न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस कप्तान के निर्देशन, एएसपी ग्रामीण आलोक कुमार शर्मा और एसडीओपी बड़नगर महेंद्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में बड़नगर पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की, जिसके चलते आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया।
मामला साल 2022 का है, जब 3 अप्रैल को पीड़िता ने बड़नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शिवपुरी निवासी आरोपी नितेश सिंह पिता अंतरसिंह (CRPF जवान) ने फेसबुक के जरिए उससे दोस्ती की और खुद को अविवाहित बताकर शादी का झांसा दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन अनैतिक कार्य (दुष्कर्म) किया और धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अपराध क्रमांक 168/2022 के तहत धारा 366, 376, 376(2)(N) और 506 भादवि में केस दर्ज कर



