मुकेश शुक्ला आज तक 24 * 7 ओंकारेश्वर नगर की सोनी धर्मशाला में बिना पुलिस कोसूचना देखकर विदेशी नागरिक को रोकने कमरा देने पर खंडवा जिले की मांधाता पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार धर्मशाला में रजिस्टर जांच करने पर मामले का खुलासा हुआ थाना प्रभारी श्री अनूप सिंह सिंधिया ने जानकारी देते हुए बतलाया कि मुखबिर के माध्यम से हमें सोनी धर्मशाला में विदेशी रूसी नागरिक के रुकने ठहरने की सूचना प्राप्त हुई थी जिसकी जानकारी मैनेजर के द्वारा पुलिस थाने पर नहीं दी गई थी नियम अनुसार किसी भी विदेशी नागरिक को संरक्षण देने से पूर्व संबंधित थाने को सूचना देना अनिवार्य है मगर यहां पर सोनी धर्मशाला के मैनेजर शिव शंकर चो रे मैं जिला गांधीदाधिकारी के आदेशों की अवहेलना भी की है मामले को लेकर मांधाता पुलिस थाने में मैनेजर शिव शंकर के खिलाफ न्याय संहिता की धारा 233 के 202 /२५ धारा 2२3 बी एन एस के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया बता दें कि चार महा पहले भी तीर्थ नगरी की बालवाड़ी क्षेत्र गेस्ट हाउस के संचालक राजेश ठक्कर के विरुद्ध दिनांक 25 2 25 को विदेशी नागरिक को रोकने एवं कमरा दिए जाने के मामले में मांधाता पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया था *वर्जन थाना प्रभारी मांधाता श्री अनूप सिंधिया ने बतलाया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई और आगे भी धर्मशाला एवं गेस्ट हाउस में जांच एवं चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा



