जबलपुर से सुनील मौर्य की रिपोर्ट
प्रायः देखा गया है कि, अपराधियों द्वारा बिना नम्बर / आडे तिरछे अमानक नम्बर के वाहन का उपयोग कर वारदात की जाती है इसके साथ ही कई लोग वाहनों में जानबूझ कर, शौकिया तौर पर नम्बर नहीं डलवाते है जिसे दृष्टीगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा समस्त थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को विशेष अभियान के तहत आडे-तिरछे अमानक नम्बर वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया ।
आदेश के परिपालन मेंअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आनंद कलादगी (भा.पु.से.). अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन-2 श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात / अपराध) श्रीमति सोनाली दुबे के मार्ग निर्देशन में समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारी शहर/देहात के द्वारा दिनाँक 2-6-25 को चैकिंग प्वाइंट लगाये जाकर चैकिंग करते हुये अमानक नम्बर वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कुल 1411 चालनी कार्यवाही करते हुये 7 लाख 5 हजार 500 समन शुल्क वसूल किया गया है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) ने संस्कारधानी वासियों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक है। हाई सिक्योरिटी रजिस्टेशन प्लेट (एच.एस.आर.पी.) को वाहनों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिन वाहनों में एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट नहीं लगा होगा उन्हें संशोधित मोटर वाहन अधिनियम सी.एम.व्ही.आर. 1989 नियम 50 के तहत जुर्माना देना होगा। एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट एल्यूमीनियम की बनी होती है इसमे वाहन का 7 अंकों का यूनिक डिजिटल कोड दर्ज होता है. इस कोड के माध्यम से दुर्घटना होने पर वाहन की पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। जिन दुपहिया / चार पहिया वाहनों में एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट नहीं लगी है. एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट अनिवार्य रूप से लगवायें।
शहर एवं देहात के थानों के द्वारा चैकिंग प्वाइंट लगाया जाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।



