95 लीटर कच्ची शराब और 11 क्विंटल लहान जप्त

 

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जिला आबकारी अधिकारी रामजी पांडेय के मार्गदर्शन में मण्डला जिले में मदिरा के अवैध संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध की गई कार्यवाही में वृत मण्डला में ग्राम अंजनिया में मांद किनारे मदिरा निर्माण करने वाले अड्डों पर दबिश की कार्यवाही की गई। कच्ची मदिरा 95 लीटर एवं 110 डिब्बों में भरा लाहन, जिसकी मात्रा 1100 किलोग्राम। जप्त महुआ लाहन को घटनास्थल पर नष्ट किया गया। जप्त मदिरा एवं लहान की कुल अनुमानित कीमत 1,24,250 रुपये है। आबकारी बल को देख आरोपी भाग खड़े हुए। जिनके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरिक्षक सर्वेश नागवंशी, शैली सैयाम, भानू पुसाम, हरेसिंह उइके, आरक्षक विजय कमलेश, रघुनाथ उइके, सत्यपाल मरावी,

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जिला आबकारी अधिकारी रामजी पांडेय के मार्गदर्शन में मण्डला जिले में मदिरा के अवैध संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध की गई कार्यवाही में वृत मण्डला में ग्राम अंजनिया में मांद किनारे मदिरा निर्माण करने वाले अड्डों पर दबिश की कार्यवाही की गई। कच्ची मदिरा 95 लीटर एवं 110 डिब्बों में भरा लाहन, जिसकी मात्रा 1100 किलोग्राम। जप्त महुआ लाहन को घटनास्थल पर नष्ट किया गया। जप्त मदिरा एवं लहान की कुल अनुमानित कीमत 1,24,250 रुपये है। आबकारी बल को देख आरोपी भाग खड़े हुए। जिनके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरिक्षक सर्वेश नागवंशी, शैली सैयाम, भानू पुसाम, हरेसिंह उइके, आरक्षक विजय कमलेश, रघुनाथ उइके, सत्यपाल मरावी,

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