जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर अमानक नंबर प्लेट पर चलानी कार्यवाह यानि नकली या गलत नंबर प्लेट की वजह से वाहन पर की गई कानूनी कार्रवाई पुलिस यातायात विभाग द्वारा सूचना देने, जनजागरूकता फैलाने हेतु कार्यवाही
आज दिनांक 8 5 2025 को जबलपुर के बलदेव बाग चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान कई वाहनों को रोका गया, जिसकी नंबर प्लेट पर संदेह उत्पन्न हुआ
जांच में पाया गया कि वाहन पर लगी नंबर प्लेट अमानक थी यानी वह न तो परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में पंजीकृत थी यह भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 एवं 177 के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है।
इस संबंध में वाहन चालकों पर चालान किया गया है और साथ ही, वाहन मालिक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी प्रारंभ की गई है।
सभी वाहन चालकों से निवेदन है कि वे अपने वाहन की नंबर प्लेट नियमानुसार परिवहन विभाग से ही पंजीकृत कराएं। किसी भी प्रकार की नकली, फैंसी, या अनधिकृत नंबर प्लेट लगाना कानूनन दंडनीय अपराध है।
वही जब चेकिंग के दौरान पुलिस प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने 50 से अधिक गाड़ियों के चालान किए हैं जिनमें मानक नंबर प्लेट नहीं थी चालानी कार्यवाही करते हुए सभी महान चालकों को समझाएं इस दी कि वह अपनी गाड़ियों में मानक नंबर प्लेट लगवाएं
चेकिंग के दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारी si बागड़ी जी asi राम भूपत पटेल asi सत्य प्रकाश एवं समस्त स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही
जबलपुर से सुनील मौर्य की रिपोर्ट



