खेतों में नवाई जलने वालों की होगी जेल जिले से सख्त आदेश

चैनल आज तक 24×7 कटनी से संवाददाता मुकेश कुमार यादव की खास रिपोर्ट


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जिला कटनी कलेक्टर और जिला दंड अधिकारी आशीष तिवारी का सख्त आदेश नरवाई जलाने वाले एवं खेतों में आग लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही 144 की धारा के तहत होगा मुकदमा कायम! निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर व्यक्ति /निकाय नोटिफिकेशन के प्रधान अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी. कृषक जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है उन्हें ₹2500 प्रति पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थ दंड देना होगा, कृषक जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा एवं 5 एकड़ है कम उन्हें 5000 रुपए का अर्थ दंड देना होगा कृषक जिनके पास 5 एकड़ से अधिक उन्हें₹15000 प्रति पर्यावरण छतिपूर्ति अर्थ दंड देना होगाखेतों में नरवाई जलाने वालों की होगी जेल और जुर्माना भारत नागरिक संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एक परीक्षा पारित किया जाता है आदेश में उल्लेखित किसी भी शर्त में उल्लंघन होने की स्थिति निर्मित होने पर ग्राम पंचायत स्तरीय निगरानी समिति में सम्मिलित सदस्य क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी पटवारी पंचायत सचिव रोजगार सहायक ग्राम कोटवार संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे

कटनी संवाददाता मुकेश कुमार यादव की कलम से

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Author: aajtak24x7

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