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देवास 03 अगस्‍त 2025/ कन्नौद विकासखंड क्षेत्र में किसानों द्वारा खरीदे गए बायोकलोर खरपतवारनाशक के प्रयोग के बाद ग्राम पीपल्दा,मथनी, काटकूट , गुदभेल आदि में सोयाबीन की फसल के सूख जाने की घटना सामने आने के बाद। कृषि विभाग द्वारा कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार कीटनाशक अधिनियम 1968 की धाराओं एवं भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं के अंतर्गत HPM केमिकल एंड फर्टिलाइजर नई दिल्ली कंपनी मालिक एवं अन्य 6 व्यक्ति के विरुद्ध कन्नौद थाने में एफआईआर कराई गई है।

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